कोरबा/सक्ति, 02 अगस्त 2026 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। प्रदेशभर में नकली (एनालॉग) पनीर के क्रय, विक्रय एवं संग्रह पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कोरबा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन जांच अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। रविवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न डेयरी एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
जांच अभियान के दौरान वंदना सेल्स, वचन मिल्क पार्लर, अलंकार डेयरी, गणेश डेयरी, प्रभात डेयरी, रवि डेयरी, संतोष डेयरी तथा सर्वमंगला डेयरी सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच में कहीं भी एनालॉग पनीर नहीं पाया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान नकली/एनालॉग पनीर का क्रय, विक्रय, संग्रह अथवा उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने जिले के सभी हलवाई, कैटरर्स एवं शादी, भोज तथा अन्य सामूहिक आयोजनों में भोजन तैयार करने वाले संचालकों को भी निर्देशित किया है कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर ही अपना व्यवसाय संचालित करें तथा किसी भी स्थिति में एनालॉग पनीर का उपयोग न करें।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं नकली अथवा एनालॉग पनीर के उपयोग, बिक्री या संग्रह की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई कर आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सक्ती में भी स्वास्थ्य एवं हितों को ध्यान में रखते हुए जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे सभी उत्पाद प्रतिबंधित रहेंगे, जिनकी पैकेजिंग, लेबलिंग अथवा प्रस्तुति उन्हें वास्तविक दुग्ध उत्पाद के रूप में प्रदर्शित करती है। अधिसूचना लागू होने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला सक्ती द्वारा जिले के सभी डेयरी उत्पाद निर्माताओं, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं तथा खाद्य कारोबारकर्ताओं को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 एवं 30 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार पनीर एनालॉग अथवा ऐसे गैर-दुग्ध उत्पाद, जो पनीर, क्रीम, मक्खन या अन्य दुग्ध उत्पादों की नकल करते हैं, उनके निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के पालन के लिए माह अगस्त से होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य खाद्य कारोबारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही विशेष जांच अभियान चलाकर आदेश के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

