सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ी राहत, उम्रकैद की सजा पर लगी रोक

 

नई दिल्ली/ रायपुर 23 अप्रैल 2026 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगीके बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है, साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को भी स्थगित कर दिया है।

दरअसल, अमित जोगी ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देते हुए कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई तक सजा लागू नहीं होगी।

यह मामला करीब 23 साल पुराना है। साल 2003 में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या हुई थी। वर्ष 2007 में निचली अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अमित जोगी को फिलहाल जेल जाने से राहत मिल गई है। मामले की आगे की सुनवाई शीर्ष अदालत में जारी रहेगी।

Ads 1

Ads1

Ads 2

Ads2