महिला आरक्षक से मारपीट करने वाली इंदु चंद्रा को कोर्ट ने सुनाई सजा

 



कोरबा,19 सितम्बर 2025 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। थाना रामपुर क्षेत्र में महिला आरक्षक से मारपीट करने वाली आरोपिया इंदु चंद्रा उर्फ इंदिरा चंद्रा को न्यायालय ने सजा सुनाई है।मामले के अनुसार आरोपिया ने अपने पूर्व प्रेमी से 3 लाख रुपये वसूलने की मंशा से बलात्कार का झूठा प्रकरण दर्ज कराने का प्रयास किया था। कई बार वह आवेदन प्रस्तुत कर वापस ले लेती थी और आंशिक रकम मिलने पर शपथ पत्र देकर शिकायत भी वापस कर देती थी।


दिनांक 25 जुलाई 2022 की रात लगभग 11 बजे आरोपिया थाना रामपुर पहुंची और वहाँ ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक ज्योति यादव से मारपीट कर दी। इस घटना के बाद उसके खिलाफ धारा 186, 353, 332, 294 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया।


माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय कोरबा ने सुनवाई के बाद आरोपिया को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ श्री Y. R. जायसवाल ने की, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू उपस्थित रहे।