कोरबा 12 जुलाई 2026 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। पावर हाउस रोड सोनालिया नहर मार्ग व चौक पर लगते जाम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सख्त फैसला लेते हुए बसों और ट्रैक्टरों की एंट्री पर शाम 5 बजे से प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद अब यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।
नई व्यवस्था के तहत यह नियम
चांपा की ओर से आने वाली बसें ओवर ब्रिज, राताखार और स्टेडियम रोड होते हुए नए बस स्टैंड पहुंचेंगी। बिलासपुर और हरदीबाजार की ओर से आने वाली बसें सर्वमंगला पुल, राताखार बायपास और स्टेडियम रोड के रास्ते संचालित होंगी।
गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री लेकर शहर में प्रवेश करने वाले ट्रैक्टर अब सीतामढ़ी, ओवर ब्रिज, राताखार, तुलसी नगर, स्टेडियम रोड और सीएसईबी चौक से होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। वापसी भी इसी मार्ग से करनी होगी।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
शहरवासियों का कहना है कि सिर्फ बस और ट्रैक्टरों पर रोक लगाने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। सड़क किनारे अवैध पार्किंग, ऑटो की मनमानी और अतिक्रमण पर भी सख्त कार्रवाई जरूरी है। अब देखना होगा कि प्रशासन का यह फैसला कोरबा को ट्रैफिक जाम से कितनी राहत दिला पाता हैं या नहीं।

