चेक बाउंस मामले में कबाड़ी व्यवसायी मुकेश साहू को दो माह की सजा, 3.50 लाख प्रतिकर राशि जमा करने का आदेश

 



कोरबा, 24 सितम्बर 2025 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। कबाड़ी व्यवसायी मुकेश कुमार साहू उर्फ़ बरबट्टी को चेक बाउंस प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो माह का साधारण कारावास एवं 3 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि जमा करने की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, आवेदक शैलेश कुमार साहू ने अपने भाई मुकेश कुमार साहू को व्यवसाय हेतु 3 लाख रुपए उधार दिए थे। सुरक्षा के लिए दिए गए चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने से वह बाउंस हो गया। इस पर शैलेश कुमार ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय, कोरबा में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत वाद दायर किया। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए दो माह का साधारण कारावास एवं 3.50 लाख रुपए प्रतिकर जमा करने का आदेश दिया था।

आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की, लेकिन न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत का निर्णय बरकरार रखा और आरोपी को जेल भेज दिया गया।


आदतन अपराधी, पहले भी हो चुकी है सजा:

आरोपी मुकेश साहू आदतन अपराधी है और पूर्व में भी कई मामलों में सजा पा चुका है। वर्ष 2014 में दीपका कोलरी से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोयला चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इस मामले में उसे न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय कटघोरा द्वारा तीन वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी, जिसे अपर सत्र न्यायालय कटघोरा ने भी बरकरार रखा।

इसके अलावा, जाहिद खान नामक व्यक्ति से ट्रक खरीदने के प्रकरण में दिए गए चेक के बाउंस होने पर भी उसे तीन माह का कारावास और 1 लाख 40 हजार रुपए प्रतिकर राशि जमा करने की सजा मिल चुकी है।