अब ‘चखने’ का रजिस्टर भी होगा अनिवार्य: स्कूलों और छात्रावासों में भोजन सुरक्षा के सख्त निर्देश

 



रायपुर, 11 सितम्बर 2025 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय विद्यालयों, छात्रावासों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब भोजन परोसने से पहले शिक्षक और वार्डन को अनिवार्य रूप से भोजन चखना होगा। इसके लिए एक विशेष ‘चखने का रजिस्टर’ तैयार किया जाएगा, जिसमें शिक्षक और रसोइए के हस्ताक्षर के साथ तारीख और भोजन चखने वाले व्यक्ति का विवरण दर्ज किया जाएगा।


हाल के दिनों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को लेकर सामने आई लापरवाहियों और न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश के अनुसार, हर जिले में खाद्य सुरक्षा की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मिड डे मील में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य या वार्डन को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।


स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल और मेडिकल तैयारी:


विद्यालयों और छात्रावासों में प्राथमिक चिकित्सा किट और विषहर दवाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। आपातकालीन स्थिति में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही, खाद्य विषाक्तता जैसी स्थितियों से निपटने के लिए नियमित मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी।