कोरबा 16 मई 2026 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट और बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत के मामले में ग्राम पंचायत बेंदरकोना के सरपंच जयबीर सिंह तंवर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, सिविल लाइन थाना रामपुर में सरपंच जयबीर सिंह तंवर के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 7 अप्रैल 2026 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के बाद छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 93 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी कोरबा ने ग्राम पंचायत सचिव को निर्देश दिए हैं कि पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाकर अस्थायी सरपंच का चुनाव कराया जाए।
निर्देश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान चुना गया स्थानापन्न सरपंच पंचायत के सभी अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यदि सरपंच पद आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित है, तो उसी वर्ग के सदस्य को अस्थायी सरपंच चुना जाएगा।

