बजरंगदल कार्यकर्ताओं के हत्यारों को दोहरी उम्रकैद, 30 दिसम्बर 2024 की हैं घटना

 



रायपुर,02 सितम्बर:(नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। रायपुर जिले में  डीडीनगर थाना क्षेत्र में दो बजरंगदल कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोहरी उम्र कैद के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है।


जिन लोगों को सजा सुनाई गई:


जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, उनमें पिता-पुत्र भी शामिल हैं। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा की कोर्ट में हुई है। हत्या की वारदात पिछले वर्ष 30 दिसंबर 2024 को चंगोराभाठा शिव मंदिर के पास हुई थी। लोक अभियोजक पूजो मोहिते के अनुसार कोर्ट ने दुर्गेश साहू उसके भाई एवन कुमार साहू पिता खाम सिंह साहू तथा डालेंद्र साहू को कृष्णा यादव, सचिन धनराज बडोले की हत्या के आरोप में कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। 


पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश केश डायरी:


पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश केस डायरी के अनुसार कृष्णा तथा सचिन मंदिर के पास बैठे थे। इस दौरान एवन, दुर्गेश, डालेंद्र मौके पर पहुंचे और दोनों को तुम लोग बजरंग दल का कार्यकर्ता बनते हो, दादा बनते हो और हमें उपदेश देते हो कहते हुए विवाद कर मारपीट करते हैं। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर विवाद होता है। इस दौरान मौके पर खाम सिंह पहुंच जाता है। मौके पर उपस्थित चारों सचिन तथा कृष्णा के साथ मारपीट कर उन पर ईंट, बत्ता तथा लकड़ी से वार कर देते हैं। हमले में एक की मौके पर मौत हो जाती है। एक अन्य की दूसरे दिन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो जाती है।