कोरबा,11 सितम्बर 2025(नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)।जिले में हुई दिल दहला देने वाली वारदात में जिला न्यायालय ने आरोपी प्रेमी सहबान खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। युवक ने प्रेमिका पर अफेयर का शक कर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर पेचकस से 52 बार वार कर उसकी हत्या कर दी थी।
घटना 24 दिसंबर 2022 को सीएसईबी चौकी क्षेत्र में हुई थी। आरोपी गुजरात से फ्लाइट से सफ़र करके कोरबा पहुंचा और होटल में ठहरने के बाद मौका पाकर युवती के घर पहुंचा। विवाद के दौरान वारदात को अंजाम देकर वह मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए। विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302 और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने सहबान खान को आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।