रायपुर, 05 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में अब बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धरना, रैली या सभा करना मुमकिन नहीं होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो नगरीय क्षेत्रों में लागू होंगे। यह नियम 5,000 वर्गफीट या उससे बड़े आयोजनों पर और ऐसे कार्यक्रमों पर लागू होंगे जिनमें 500 से अधिक लोग शामिल हों।
नए नियमों के तहत आयोजन के लिए सात दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, थाना प्रभारी, जिला सेनानी होमगार्ड, अग्निशमन और विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। निकाय द्वारा तय शुल्क का भुगतान भी जरूरी होगा।
पंडाल या अस्थाई ढांचों के लिए सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी लगाने, अग्निरोधी सामग्री के इस्तेमाल और संरचना को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। यदि आयोजन सार्वजनिक मार्ग या मुख्य चौराहे पर होगा, तो वैकल्पिक मार्ग तय करना अनिवार्य होगा।
आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, अस्थायी शौचालय, जलापूर्ति और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी। आयोजन के बाद स्थल को मूल रूप में वापस लाना भी आवश्यक होगा।
किसी भी समय अनुमति रद्द करने का अधिकार नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के पास होगा। इसके अलावा आयोजकों को उद्देश्य, नक्शा, सुरक्षा योजना और स्वच्छता व्यवस्था की जानकारी आवेदन में देना अनिवार्य होगा।