डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके पर दुष्कर्म का केस, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

 



बीजापुर, 30 सितम्बर 2025(नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)/ छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके के खिलाफ महिला आरक्षक ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। मामला सामने आने के बाद से अधिकारी छुट्टी पर हैं। पीड़िता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि उसे छुट्टी दे दी गई, जिसके चलते वह फरार हो गया।


महिला आरक्षक ने मुख्य सचिव से सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की है। यह मामला डौंडी थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी उमा ठाकुर के अनुसार पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि समाज के कुछ लोग और आरोपी के परिजन उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।


क्या हैं पीड़िता के आरोप?


पीड़िता का कहना है कि साल 2017 से 2025 के बीच डिप्टी कलेक्टर ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और तीन बार जबरन गर्भपात कराया। जून 2025 में आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया और उसे अपने वकील से बात करने को कहा। लंबे समय तक मनाने के प्रयास के बाद भी आरोपी नहीं माना, जिसके बाद पीड़िता ने मामला दर्ज कराया।


जमानत याचिका खारिज


आरोपी डिप्टी कलेक्टर की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। पीड़िता ने आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी के आरोपों के सबूत के रूप में बैंक स्टेटमेंट भी पुलिस को सौंपे हैं।


पढ़ाई के दौरान हुई थी मुलाकात


पीड़िता के मुताबिक, दोनों की मुलाकात पढ़ाई के समय हुई थी। बाद में महिला का चयन आरक्षक पद के लिए हो गया, जबकि युवक डिप्टी कलेक्टर बन गया। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद वह पीड़िता को अंडमान ले गया था, जहां उनके बीच शारीरिक संबंध बने।