बिलासपुर, 03 सितम्बर 2025(नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)/ छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के रखे जाने के मामले पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से नया शपथपत्र (फ्रेश एफिडेविट) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि बेमेतरा जिले में नए जेल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, केवल बिजली का काम शेष है। वर्तमान में 15,000 कैदियों की क्षमता वाली जेलों में 20,500 से अधिक कैदी बंद हैं।
पूर्व विधायक की जनहित याचिका पर सख्त टिप्पणी
कांग्रेस के कुनकुरी से पूर्व विधायक यू.डी. मिंज की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने टिप्पणी की, “यह जनहित याचिका का दुरुपयोग है, इस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई?” इस पर महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि 2025 से जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी शुरू हो चुकी है और यह नियम बाद में लागू हुआ है।
कृषि उपकरण और कीटनाशक घोटाले का आरोप
यू.डी. मिंज ने अमानक कृषि उपकरण और खतरनाक कीटनाशकों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इस मामले पर अब एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।