KORBA: निर्माणाधीन रेलवे लाइन से केबल चोरी का खुलासा, 6 शातिर आरोपी गिरफ्तार

 

कोरबा 07 मई 2026 (नवचेतना न्यूज़ छत्तीसगढ़)। जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में जिले के थाना/चौकी क्षेत्रों में लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत थाना दीपका पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दीपका क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन रेलवे लाइन से केबल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रार्थी द्वारा थाना दीपका में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि निर्माणाधीन रेलवे लाइन से लगभग 200 किलोग्राम केबल चोरी हो गई है। रिपोर्ट पर थाना दीपका में अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 303(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना दीपका पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी की गई। जांच एवं मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने 06 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपियों द्वारा चोरी की घटना करना स्वीकार किया गया।

आरोपियों के कब्जे से चोरी से संबंधित केबल एवं बिक्री रकम ₹5000 जप्त किया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले में अन्य आरोपियों की पतासाजी जारी है।

गिरफ्तार आरोपीगण :

1️⃣ शत्रुघ्न रोहिदास, पिता इंद्रलाल रोहिदास, उम्र 35 वर्ष, निवासी कसाईपाली, दीपका, जिला कोरबा।

2️⃣ परदेसी रोहिदास, पिता रामलाल रोहिदास, उम्र 30 वर्ष, निवासी कसाईपाली, दीपका, जिला कोरबा।

3️⃣ बैसाखू रोहिदास, पिता परशुराम रोहिदास, उम्र 50 वर्ष, निवासी कसाईपाली, दीपका, जिला कोरबा।

4️⃣ अनुज महिलांगे, पिता शोभाराम महिलांगे, उम्र 26 वर्ष, निवासी गोबरघोरा, दीपका, जिला कोरबा।

5️⃣ शनीराम अगरिया, पिता बहोरन सिंह अगरिया, उम्र 45 वर्ष, निवासी कसाईपाली, दीपका, जिला कोरबा।

6️⃣ राकेश रोहिदास, पिता हीराराम रोहिदास, उम्र 18 वर्ष, निवासी कसाईपाली, दीपका, जिला कोरबा।

कोरबा पुलिस की अपील :

रेलवे संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति एवं अन्य किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना, चौकी अथवा डायल-112 में दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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